जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी ने जिला कारागार नई टिहरी का किया निरीक्षण, बंदियों को दी नि:शुल्क विधिक सहायता की जानकारी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
उत्तरकाशी/नई टिहरी: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशों और मॉडल प्रिजन् मैनुअल 2016 के अनुपालन में, आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी द्वारा जिला कारागार नई टिहरी में बंदियों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बोर्ड ऑफ विजिटर्स के तहत जनपद उत्तरकाशी के निरुद्ध बंदियों हेतु जेल समीक्षा, निरीक्षण, तथा नि:शुल्क विधिक सहायता, परामर्श, जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम ने जिला कारागार नई टिहरी का निरीक्षण किया। इस कोरम में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, समाज कल्याण विभाग, महाप्रबंधक जिला उद्योग अधिकारी तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी शामिल रहे।
निरीक्षण के दौरान बोर्ड ऑफ विजिटर्स द्वारा उत्तरकाशी के निरुद्ध बंदियों से सीधा संवाद किया गया। बंदियों ने बताया कि कारागार में उनके साथ जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और न ही इस आधार पर कोई कार्य कराया जाता है। उन्होंने पुष्टि की कि सभी बंदियों से नियमानुसार रोस्टर के आधार पर ही कार्य लिया जाता है। संयुक्त निरीक्षण में कारागार के भीतर बंदियों को मिलने वाले लाभ, जरूरी कानूनी सहायता, भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्थाएं पूरी तरह उचित और संतोषजनक पाई गईं।
शिविर के दौरान उत्तरकाशी के सभी निरुद्ध बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों और नि:शुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि जिन बंदियों के पास अपने मामलों (वाद) की पैरवी के लिए वकील (अधिवक्ता) उपलब्ध नहीं हैं, वे जेल प्रशासन के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तरकाशी को भेज सकते हैं। इसके अलावा, वे उत्तरकाशी जिले के लिए नियुक्त जेल पी.एल.वी. (पैरा लीगल वॉलंटियर)/अधिकार मित्र से भी मुफ्त कानूनी मदद ले सकते हैं। पूछने पर उत्तरकाशी जिले के बंदियों ने बताया कि वर्तमान में उनके पास विधिक सहायता और अधिवक्ता उपलब्ध हैं।
निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक को कड़े निर्देश दिए गए कि वे सिद्धदोष (दोषी करार दिए जा चुके) बंदियों की जेल अपील समय रहते संबंधित प्राधिकारी या न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि उनके विधिक अधिकारों का हनन न हो।
इस अभियान में मॉडल प्रिजन् मैनुअल 2016 और बोर्ड ऑफ विजिटर्स के सदस्यगणों के अतिरिक्त जिला कारागार नई टिहरी के जेल अधीक्षक, चीफ लीगल डिफेंस काउन्सिल उत्तरकाशी, उप मुख्य लीगल एड डिफेंस सिस्टम, कार्यालय सहायक तथा अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।



