उत्तरकाशीउत्तराखंडनिजी भूमि

निजी भूमि को समतल करने हेतु अनुमति लेना जरूरी, नही तो भरना होगा जुर्माना

पत्रिका न्यूज नेटवर्क 

UTTARKASHI: जिला खनन अधिकारी ने कहा है कि निजी भूमि को समतल करने हेतु मशीनों की अनुमति लेना आवश्यक होगी ऐसा न किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

इस संबंध में आम जनता के सूचनार्थ एक प्रेस नोट जारी करते हुए जिला खान अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया है कि उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली-2023 यथा संशोधित 2024 के नियम 53 का संशोधन (1) के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में स्वयं की निजी नाप भूमि में सडक निर्माण, स्थल विकासित करने के उद्देश्य से भूमि का समतल किये जाने, आवासीय भवनों के बेसमेंट की खुदाई से निकलने वाली साधारण मिट्टी आदि का उपयोग उसी निजी नाप भूमि के भूमि सुधार हेतु किये जान पर अनुज्ञा स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी, परन्तु सम्बन्धित तहसीलदार एवं भूवैज्ञानिक की आख्या के आधार पर सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। उक्त दोनो क्षेत्रों हेतु एक्सवेटर मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है।

उन्हांंने बताया कि मैदानी/पर्वतीय क्षेत्रों में उक्त क्रिया के अन्तर्गत निकलने वाले उपखनिजों को अन्यत्र परिवहन किये जाने हेतु सम्बन्धित भूस्वामी के द्वारा प्रेषणीय मात्रा का सम्बन्धित तहसीलदार एवं खान अधिकारी से आंगणन कराकर नियमानुसार तत्समय प्रचलित रायल्टी एवं अन्य देयकों का भुगतान जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा उल्प अवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृति की जायेगी। उक्त हेतु पर्यावरणी अनुमति की आवश्यकता नही होगी।

उक्त दोनों क्षेत्रों हेतु बिना सक्षम अनुमति/सूचना के कार्य किये जाने पर उक्त कार्य अवैध कार्य की श्रेणी में आयेगा, जिस हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिला खनन अधिकारी ने जनपद के सभी सभी संबंधितों से अपेक्षा की है कि उक्त कार्यो हेतु अनुज्ञा शुल्क रु0 10,000 (ऑनलाइन) खनन हेड में जमा करके आवेदन, भूमि सम्बंधित, अनापत्ति आदि दस्तावेजों सहित जिला खान अधिकारी कार्यालय उत्तरकाशी में आवेदन करने उपरांत की कार्य प्रारंभ करें। जिससे कोई असुविधा/जुर्माना की कार्यवाही से बचा जा सके।

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